डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा: अमेरिका में जन्म आधारित नागरिकता खत्म, जल्दबाजी में डिलीवरी कराने के मामलों में भारी बढ़ोतरी

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डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा: अमेरिका में जन्म आधारित नागरिकता खत्म, जल्दबाजी में डिलीवरी कराने के मामलों में भारी बढ़ोतरी

अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया घोषणा ने न केवल देश के भीतर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। ट्रंप ने पद ग्रहण करते ही अमेरिकी नागरिकता के नियमों में बड़े बदलाव की घोषणा करते हुए जन्म आधारित नागरिकता को समाप्त करने का निर्णय लिया। इस निर्णय के तहत, अब अमेरिका में जन्म लेने मात्र से किसी भी बच्चे को अमेरिकी नागरिकता का अधिकार नहीं मिलेगा। यह नियम उन बच्चों पर विशेष रूप से लागू होगा जिनके माता-पिता अवैध प्रवासी हैं या वीजा पर अमेरिका में रह रहे हैं।

आदेश के प्रावधान और समय सीमा

डोनाल्ड ट्रंप ने इस आदेश को लागू करने के लिए 30 दिन की समय सीमा तय की है। इसका मतलब है कि अगले 30 दिनों के भीतर अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों पर यह नियम लागू हो जाएगा। इस घोषणा ने न केवल प्रवासी समुदाय में बल्कि अमेरिकी राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी हड़कंप मचा दिया है।

प्रवासी समुदाय में हड़कंप

यह घोषणा प्रवासी समुदाय के लिए एक बड़े झटके की तरह है। अवैध प्रवासियों और वीजा धारकों के बीच इस नियम को लेकर गहरी चिंता और बेचैनी देखी जा रही है। अमेरिका में रहने वाले अनेक प्रवासी परिवार अपने बच्चों को अमेरिकी नागरिकता दिलाने के उद्देश्य से यहां स्थायी रूप से बसे हैं। इस आदेश ने उनकी योजनाओं को गहरा धक्का पहुंचाया है।

समय से पहले डिलीवरी कराने की होड़

ट्रंप की घोषणा के बाद अमेरिका में समय से पहले डिलीवरी कराने के मामलों में अचानक भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। माता-पिता इस कोशिश में लगे हैं कि उनके बच्चे का जन्म इस आदेश के लागू होने से पहले हो जाए, ताकि उन्हें अमेरिकी नागरिकता का अधिकार मिल सके। अस्पतालों में समय से पहले डिलीवरी के लिए महिलाओं की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका सीधा प्रभाव पड़ा है।

समाज और राजनीति पर प्रभाव

डोनाल्ड ट्रंप की इस घोषणा का राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव गहरा होगा। जहां एक ओर उनके समर्थक इसे एक साहसिक कदम मान रहे हैं, वहीं आलोचक इसे मानवीय अधिकारों का उल्लंघन बता रहे हैं। कई कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह आदेश अमेरिकी संविधान के चौदहवें संशोधन के खिलाफ है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अमेरिका में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति नागरिकता का हकदार है।

भविष्य के लिए चुनौतियां

इस निर्णय से अमेरिका में नागरिकता संबंधी मुद्दे और जटिल हो जाएंगे। यह नियम प्रवासी समुदायों के साथ-साथ अमेरिकी समाज में भी असमानता और भेदभाव को बढ़ावा दे सकता है। साथ ही, यह आदेश कानूनी विवादों और विरोध प्रदर्शनों का कारण बन सकता है।

निष्कर्ष

डोनाल्ड ट्रंप की इस घोषणा ने अमेरिकी समाज में गहरी हलचल मचा दी है। जहां कुछ लोग इसे एक साहसिक राजनीतिक निर्णय मानते हैं, वहीं अनेक लोगों के लिए यह एक मानवीय संकट बनकर उभरा है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस निर्णय का अमेरिकी समाज, राजनीति और कानूनी प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ता है।


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