Income Tax पेयर्स के ल‍िए खुशखबरी, अब 10 नहीं 12 लाख की सैलरी पर भी नहीं देना होगा Tax

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How to Calculate Income Tax: अगर आप भी टैक्‍स के पैसे को लेकर टेंशन में हैं तो यह खबर आपको जरूर राहत देगी. जल्‍द ही आपको ऑफ‍िस से फॉर्म-16 (Form-16) म‍िल जाएगा और 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल करना होगा.

माल्टीपल जनरल एवं जीएसटी परामर्शदाता अरुण कुमार ने 2021 में वित्त मंत्रालय के बजट भाषण में घोषित किया था कि आयकर विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 से आयकर की छूट को बढ़ाकर 5 लाख रुपये से 5.5 लाख रुपये कर दिया जाएगा।

इसके अलावा, अरुण कुमार ने यह भी घोषणा की थी कि आयकर की सीमा को 5.5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया जाएगा। इसके अनुसार, 10 लाख रुपये से कम सालाना आय वाले व्यक्तियों को आयकर का कोई भी भुगतान नहीं करना होगा।

यह एक अच्छी खबर है क्योंकि इससे सालाना 10 लाख रुपये से कम कमाई वाले लोगों को आयकर के भुगतान से मुक्ति मिलेगी। हालांकि, इस सम्बन्ध में आयकर विभाग की आधिकारिक घोषणा की जानकारी के बारे में जानने के लिए आपको आयकर विभाग से संपर्क करना चाहिए।

मूल रूप से, आपकी जानकारी सही है कि सरकार ने आयकर सीमा को 10 लाख से 12 लाख रुपये प्रति वर्ष बढ़ाया है। इससे अब उन लोगों को भी आयकर देना होगा जिनकी वार्षिक आय 12 लाख रुपये से कम है।

यह विकल्प उन लोगों के लिए भी होगा जो इस सीमा के अंतर्गत आते हैं लेकिन अपनी निवेशकों के द्वारा लाभ की आय प्राप्त करते हैं। इसके अलावा, सरकार ने भी घोषणा की है कि कैपिटल गेन के लिए कर दरों को बढ़ाने की योजना नहीं है।

इससे आयकर दायित्व को बढ़ाने के बजाय, सरकार ने यह वादा किया है कि वह अधिक लोगों को आयकर दायित्व से मुक्त करने के लिए नई योजनाओं और उपायों को अपनाएगी। इससे पेयर्स को बुरा नहीं लगेगा और उन्हें अपनी निवेश और वित्तीय लेनदेन में अधिक स्वतंत्रता मिलेगी।

मुख्य सुधारों की जानकारी है:

  1. आयकर स्लैब में सुधार: अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा। पहले यह सीमा 10 लाख रुपये थी।
  2. टीडीएस और टीसीएस के सीमा का विस्तार: टीडीएस का सीमा 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक बढ़ाया गया है और टीसीएस का सीमा 1 लाख से 2.5 लाख रुपये तक बढ़ाया गया है।
  3. आयकर फाइल करने की अंतिम तिथि में सुधार: अब आयकर फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से पहले होगी। पहले यह 31 मार्च थी।
  4. आयकर दायित्व का सीमा बढ़ाया गया है: अब 10 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले लोगों को आयकर दायित्व नहीं होगा। पहले यह सीमा 5 लाख रुपये थी।

इन सुधारों के साथ, आयकर पेयर्स अब अपनी आयकर रिटर्न भरने और आयकर का भुगतान करने में आसानी महसूस करेंगे।

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